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कांग्रेस कार्यकाल में हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर महाधिवक्ता से राय लेगी सरकार

हरियाणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में हुई हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती (2008) को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर सरकार महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) से कानूनी राय लेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) इस भर्ती की जांच किसी विशेष एजेंसी से करवाना चाहता है, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है और तुरंत विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि 2011 में एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2008 में HSSC द्वारा कराई गई पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती में धांधली हुई थी।

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कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि HSSC के पास लिखित परीक्षा की उपस्थिति शीट उपलब्ध नहीं है, जिससे यह जांचना मुश्किल हो गया कि आरोप सही हैं या नहीं। इसी वजह से फॉरेंसिक जांच की सिफारिश की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उस समय सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। गरीब और योग्य युवाओं के साथ अन्याय होता था, और सरकारी नौकरी पाना केवल रसूखदारों के लिए संभव था।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्तमान सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कोर्ट के निर्देशानुसार किसी विशेष जांच एजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो सरकार इसे पूरा करने में पीछे नहीं हटेगी।

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