हरियाणा सरकार ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में सवेतन अवकाश घोषित कर दिया है। यह निर्णय उन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लिया गया है, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह प्रावधान ‘पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25’ और ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी’ के तहत लागू होगा, जिससे दिल्ली के पंजीकृत मतदाता कर्मचारियों को चुनाव में वोट डालने की अनुमति मिलती है।
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इस दिन सवेतन छुट्टी दी जाएगी, बशर्ते वे दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हों।
दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे, और मतों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। यह अवकाश कर्मचारियों को चुनाव में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा।