हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने ताऊ के बेटे की हत्या करने व दूसरे पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया। दोषियों पर छत से ईंट उठाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद ताऊ के बेटों पर हमला करने का आरोप था। दो दोषियों पर 33-33 हजार व एक पर 36 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार धानक बस्ती निवासी पवन ने 22 अक्तूबर 2019 को सिटी थाना की ओल्ड चौकी पुलिस को बताया था कि उनकी छत पर ईंट रखी हुई थी। उनके पड़ोस में रहने वाली उनकी चाची पूनम 20 अक्तूबर 2019 को उनके घर की छत से ईंट उठाकर ले जाने लगी। जिस पर उन्होंने उसे ईंट उठाने से मना कर दिया था। पवन ने बताया था कि इसी रंजिश में 21 अक्तूबर 2019 को जब वो और उसका भाई मनोज गली में थे तो उनका चचेरा भाई विजय उर्फ सुक्खा व सूर्या उर्फ धन्नू, चाची पूनम के साथ ही सचिन उर्फ बिहारी, उनके परिचित खानपुर निवासी बिंद्र समेत अन्य ने उन पर हमला कर दिया था। विजय ने उनके भाई मनोज पर चाकू से वार कर दिए थे। साथ ही सचिन व अन्य ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। हमलावरों ने उनकी मां को भी चोटिल कर दिया था।
मनोज की इलाज के दौरान हुई मौत
जिस पर उसके पिता ने मौके पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल में पहुंचाया था। जहां से दोनों भाइयों को खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया था। खानपुर में मनोज की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन ओल्ड चौकी प्रभारी रामकुमार की टीम ने आरोपी विजय उर्फ सुक्खा, सूर्या उर्फ धन्नू, सचिन उर्फ बिहारी समेत अन्य को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार कर आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह ने विजय उर्फ सुक्खा, उसके भाई सूर्या उर्फ धन्नू व परिचित सचिन उर्फ बिहारी को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सूर्या उर्फ धन्नू पर 36 हजार रुपये व विजय उर्फ सुक्खा तथा सचिन उर्फ बिहारी पर 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।