हरियाणा सरकार ने प्रदेश के व्यापारियों को एक बड़ी सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत हजारों व्यापारी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में शामिल हो रहे हैं। इस योजना के अनुसार, ऐसे व्यापारी जो आकस्मिक मौत या स्थायी विकलांगता के मामले में हैं, उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
लाभार्थियों को इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड (एचटीडब्लयूबी) द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाना होगा, जिसका वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क है 10 रुपए प्रति लाख। इसके लिए, लाभार्थी व्यापारी को जीएसटी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड टैक्स पंजीकृत होना आवश्यक है।
संस्थागत शिकायत निवारण प्रणाली
योजना के अंतर्गत व्यापारी जो दावे के समाधान की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए एक संस्थागत शिकायत निवारण प्रणाली है। विवादों का समाधान जिला या उप-विभागीय शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। जिसमें एडीसी और एचटीडब्ल्यूबी की जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष सदस्य होंगे।
सीमित देयता भागीदारी में होना चाहिए शामिल
वहीं योजना के लाभ के लिए पात्र होने के लिए व्यापारी को पार्टनरशिप फर्म, स्वामित्व फर्म, और सीमित देयता भागीदारी में शामिल होना चाहिए। लाभार्थी व्यापारी को जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, और 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लाभार्थी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।