हरियाणा के हिसार की जिला अदालत ने चाकू से हमला करने के मामले में दो युवकों को दोषी करार दिया है। एडीजे निशांत शर्मा की अदालत दोषी राजेश और अनीश को 15 दिसंबर को सजा सुनाएंगे। बताया जा रहा है कि दोषियों ने राजीव नगर निवासी 31 वर्षीय सुरेंद्र पर रात को चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल किया था। इस दौरान घायल की मां भतेरी देवी पर भी चाकू से वार किए गए थे। एचटीएम थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता सुरेंद्र की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करके दोनों युवकों को गिरफ्तार किया था।
एचटीएम थाना पुलिस को दी शिकायत में 31 वर्षीय सुरेंद्र ने बताया कि वह राजीव नगर का रहने वाला है। घर पर पशुओं की डायरी चलाता है। 15 और 16 अगस्त 2019 को वह और उसकी मां भतेरी देवी रात को खाना खाकर अपने घर में सो रहे थे। इस दौरान रात समय करीब 1:00 बजे अनीश और उसके साथ एक अन्य युवक बाइक पर सवार होकर आए और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगे। उसने गेट खोला तो दोनों की कुछ देर बातचीत हुई। इसके बाद बातों ही बातों में आपसी कहासुनी हो गई। वह बाइक लेकर चले गए और सुरेंद्र दोबारा घर में आकर सो गया।
आरोप है कि इसके बाद फिर करीब 1:30 बजे अनीश और ठंडी सड़क निवासी राजेश एक अन्य युवक के साथ बाइक पर आए। उन्होंने फिर से सुरेंद्र के घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। जब सुरेंद्र ने गेट खोला तो तीनों उनके घर के अंदर घुस आए। इस दौरान अनीश और राजेश ने अपने हाथों में लिए चाकुओं से उस पर वार करने शुरु कर दिए। सुरेंद्र चाकू लगने पर जमीन पर गिर गया। फिर तीसरे ने उसी चाकू से दोबारा सुरेंद्र पर वार किया।
शोर मचाने पर सुरेंद्र की मां जाग गई और जब मौके पर पहुंची तो हमलावरों ने सुरेंद्र की मां पर भी चाकू से वार कर दिया। इसके बाद तीनों धमकी देकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद मां-बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एचटीएम थाना पुलिस ने सुरेंद्र की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिस पर जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।