➤जींद कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में पति को 13 साल की सजा सुनाई
➤पत्नी की संदिग्ध मौत पर पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत
➤दोषी को 55 हजार रुपए जुर्माना, नहीं भरने पर अतिरिक्त कैद
हरियाणा के जींद जिले में एक महिला की दहेज के लिए हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 13 साल की कठोर कैद और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शिफा की अदालत ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया।
यह मामला 26 अप्रैल 2021 का है, जब सफीदों क्षेत्र के गांव राम नगर निवासी विक्की की पत्नी ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के पिता राम किशन, जो करनाल के गांव धनौली के रहने वाले हैं, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी की शादी मई 2020 में विक्की से हुई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही विक्की अपनी पत्नी ज्योति को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था।
26 अप्रैल को जब ज्योति की अचानक मौत की खबर मिली, तो परिजनों को मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को शिकायत दी। जांच में सामने आया कि ज्योति की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक सोची-समझी हत्या थी, जिसे उसके पति विक्की ने अंजाम दिया था। पुलिस ने विक्की को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामले में प्रभावी तरीके से पैरवी की गई।
गुरुवार को कोर्ट ने विक्की को आईपीसी की धारा 304बी (दहेज मृत्यु) के तहत 10 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, वहीं धारा 498ए (पति द्वारा प्रताड़ना) के तहत तीन साल की कठोर कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अतिरिक्त अवधि तक सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है कि ऐसे अपराधों को न केवल गंभीरता से लिया जाएगा बल्कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

