अब वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। Yamunanagar के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने चेतावनी दी है कि अगर चालान काटने के 90 दिन के भीतर वाहन चालक अपने चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसका वाहन डिटेन किया जा सकता है।
ट्रैफिक इंचार्ज ने दी जानकारी
ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया कि पहले वाहन चालक कई बार चालान काटे जाने के बावजूद उसे सालों तक नहीं भरते थे, जिसके कारण सरकार को नुकसान हो रहा था। अब इस नये नियम के तहत वाहन चालकों को केवल 90 दिन का समय मिलेगा चालान भरने के लिए, अन्यथा उनका वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
वाहन चालकों से नियम पालन की अपील
कुशल पाल राणा ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि यह कदम आम जनता की सुरक्षा और सरकार को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उठाया गया है।