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नाबालिग के रेप के मामले में यूटयूबर कामेडियन दोषी करार, 13 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

हरियाणा

Rape case in Hisar: हिसार की एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाने वाले कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

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दोषी कमोडियन

मामला सितंबर 2020 का है। अग्रोहा क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की वकील रेखा मित्तल के अनुसार, आरोपी दर्शन ने लड़की को हीरोइन बनाने का झांसा दिया। 21 सितंबर 2020 को वीडियो शूट के बहाने नाबालिग को अपने घर बुलाया। वहां से उसे और अपने भाई को बाइक पर किसी जगह ले गया।

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वीडियो शूट के बाद आरोपी ने लड़की को चंडीगढ़ चलने को कहा। मना करने पर धमकी दी। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ पीड़िता को चंडीगढ़ ले गया। वहां एक होटल में उसके साथ रेप किया। आरोपी ने नाबालिग के दस्तावेजों में हेरफेर कर उसे बालिग बताया और एक संस्था की मदद से लिविंग रिलेशनशिप के कागज तैयार की करवाए। सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई।

बाद में जब लड़की घर लौटी तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अब 11 मार्च को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। अंतिम फैसला 13 मार्च को सुनाया जाएगा।