इंदौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी धार स्थित भोजशाला पर भी एएसआई सर्वे किया जाएगा। इस निर्देश के बाद सोमवार को एमपी हाईकोर्ट ने मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है, जिसमें भोजशाला और मस्जिद की वैज्ञानिक तरीके से सर्वे और खुदाई की मांग की गई है।
बता दें कि मामले में एएसआई को छह सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह सर्वे आधुनिक तरीके से किया जाएगा और इसके दौरान भोजशाला परिसर में दोनों पक्षों के लोग उपस्थित रहेंगे। सर्वे के बाद भोजशाला की सच्चाई सामने आएगी। यह याचिका पहले से ही 2022 में दर्ज की गई थी, जिसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इंदौर हाईकोर्ट में दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मंगलवार को हिंदू यज्ञ कर भोजशाला को पवित्र किया जाता है।
विवाद के अनुसार भोजशाला पर दोनों पक्षों की अलग-अलग राय है। धार जिला प्रशासन की वेबसाइट पर लिखा है कि राजा भोज (1000-1055 ई.) ने धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना गया। इसे अब मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। इस नए विवाद में कोर्ट ने सर्वे के लिए निर्देश जारी किया है, जिसका उद्देश्य सभी पक्षों की राय को सुनना और मामले की सच्चाई को उजागर करना हैं।