Patanjali Sample Fails

Patanjali Sample Fails : पतंजलि का शहद जांच में फेल होने पर Big Action, खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूना भरा, मानक पर खरा नहीं उतरा, 1 लाख का जुर्माना

देश

Patanjali Sample Fails : आयुर्वेद कंपनी पतंजलि के पैक्ड शहद के जांच में फेल होने पर बड़ा एक्शन हुआ है। पतंजलि शहद का नमूना मानक पर खरा नहीं उतर पाया है। जिसके बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) की कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर मुकदमे में सुनवाई करते हुए संबंधित कारोबारकर्ता व स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही निर्माता कंपनी को अधोमानक और मिसब्रांड खाद्य पदार्थों को जब्त करने के निर्देश दिए।

बताया जा रहा है कि करीब 4 साल पहले जुलाई 2020 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ के डीडीहाट से मैं. गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि शहद का नमूना एकत्रित किया था। जिसे जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रूद्रपुर भेजा गया था। वहीं यहां जांच के दौरान पतंजलि के पैक्ड शहद का नमूना अधोमानक पाया गया। यानि मानक पर खरा नहीं उतरा। शहद के नमूने में सुक्रोज की मात्रा दोगुनी से ज्यादा थी। जांच में शहद में सुक्रोज की मात्रा मानकानुसार पांच फीसदी की जगह 11.1 प्रतिशत पाई गई।

पंतजलि शहद.

जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने नवंबर 2021 में संबंधित कारोबारी विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दायर किया। जहां अब 4 साल बाद गत शुक्रवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ की कोर्ट ने फैसले पर सुनवाई की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने विक्रेता गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40 हजार और सुपर स्टॉकिस्ट कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर रामनगर पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

पंतजलि.

वहीं इस दौरान निर्माता कंपनी मैं. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार को अपनी फर्म के नाम से बाजार में बिक रही सामग्रियों की समय-समय पर जांच नहीं करने और अधोमानक, मिसब्रांड खाद्य पदार्थों के जब्तीकरण नहीं करने पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। साथ ही फर्म के नाम से बाजार में बिक रही सामग्रियों की समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा का कहना है कि अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।