कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले में जमानत मिल गई है। उन्होंने अमेठी से कार से सुल्तानपुर यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया। उन्होंने गुजरात में भाजपा के नेता अमित शाह के खिलाफ किए गए विवादास्पद बयान के मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने का निर्णय लिया था।
बता दें कि राहुल गांधी ने 11 बजे को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कार से ही फुरसतगंज लौटने का फैसला किया और उन्हें लखनऊ जाने के लिए रायबरेली होते हुए अमेठी से सड़क मार्ग का चयन किया।राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला गुजरात में 5 साल पहले हुआ था, जब उन्होंने अमित शाह के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। जिसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का केस दर्ज किया था। मामले में राहुल गांधी की 3 तस्वीरें कोर्ट में पेश की गईं, जिनमें उन्होंने कार से कोर्ट पहुंचने का दृश्य पेश किया और मीडिया एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। जिसके बाद वो कोर्ट में चले गए।

सबूत के तौर पर राहुल गांधी ने बयान किया पेश
मामले में राहुल गांधी का पूरा बयान कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उन्होंने अमित शाह के खिलाफ किए गए विवादास्पद बयान की पुष्टि की। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी भावनाएं आहत हुईं और मानहानि हुई और इसलिए केस दायर किया जाना चाहिए। उन्होंने सबूत के तौर पर राहुल गांधी के बयान को पेश किया और उन्हें आरोपी के रूप में तलब करने के लिए पर्याप्त माना। मामले में राहुल गांधी के बयान के पीछे उनकी सोच और भाजपा के साथ संबंधों का असर है। राहुल के बयान से भावनाएं आहत हुईं।

याचिकाकर्ता ने वेबसाइट्स की वीडियो कोर्ट को दिखाई
याचिकाकर्ता ने अपने गवाहों के साथ उनके बयान को समर्थन में पेश किया, जो कि उदाहरण के रूप में यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर उपलब्ध था। उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान और सबूतों से राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

