शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई तक जामनत पर रोक लगाई है। हारईकोर्ट ने कोजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया कि यातिका पर जल्द सुनवाई की जरुरत नहीं है।
दरउसल केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सुवाई जारी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।