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हरियाणा के मुख्य सचिव ज्ञानेश कुमार ने संभाला भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार

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ज्ञानेश कुमार बने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), कार्यकाल 2029 तक रहेगा
4 साल के कार्यकाल में 20 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होंगे चुनाव
राहुल गांधी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर जताई असहमति, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित

Gyanesh Kumar CEC: 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं और उनका कार्यकाल 18 फरवरी 2025 से 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हुए थे

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4 साल में होंगे 21 चुनाव

ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (पुडुचेरी) में चुनाव होंगे। इनका शुरुआत बिहार से होगी और अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। उनके साथ विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहेंगे

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी बैठक

17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई थी। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे

राहुल गांधी ने जताई असहमति

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए CEC के लिए पांच नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी का कहना था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बैठक नहीं होनी चाहिए थी

राहुल गांधी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,
“लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि बाबा साहेब अंबेडकर और देश के संस्थापक नेताओं के आदर्श बनाए रखें। आधी रात को CEC की नियुक्ति का फैसला असम्मानजनक है। यह निर्णय तब लिया गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर 48 घंटे के अंदर सुनवाई होनी है।”

चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर फिर उठा सवाल?

कांग्रेस ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। पार्टी का आरोप है कि सरकार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है। हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा कि नए कानून के तहत नियुक्तियां की गई हैं और यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है