New Delhi: नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा, देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को मिलेगा कैशलेस इलाज

New Delhi: नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा, देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को मिलेगा कैशलेस इलाज

दिल्ली देश

New Delhi में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज घोषणा की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मार्च 2025 से पूरे देश में कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना के तहत, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दुर्घटना के सात दिन के भीतर प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की होगी।

गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को इस योजना का पायलट वर्जन शुरू किया था, जिसे बाद में छह राज्यों में लागू किया गया था। अब इसे मार्च से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा के लिए नई तकनीकें

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गडकरी ने भारी वाहनों के लिए नई सुरक्षा तकनीकों का प्रस्ताव भी दिया। इसके तहत, ट्रक और बसों में तीन सुरक्षा तकनीकों को अनिवार्य किया जाएगा। यह तकनीकें ट्रेनों की ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली जैसी हो सकती हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारी वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट सिस्टम अनिवार्य होंगे, जो दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे।

ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए नई नीति

गडकरी ने यह भी बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 2024 में सड़क हादसों में 1.80 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें 35 हजार मौतें बिना लाइसेंस वाले ड्राइवरों के कारण हुईं। इसके लिए, मंत्रालय ने ड्राइवर ट्रेनिंग पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत 1250 नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इस योजना में लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे 25 लाख नए ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें रोजगार मिलेगा।

नई ड्राइवर सुरक्षा व्यवस्था

साथ ही, गडकरी ने ड्राइवरों के काम के घंटे को नियंत्रित करने के लिए एक नई पहल का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, यूरोप में ड्राइवर आठ घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। भारत में ड्राइवरों की कमी के मद्देनज़र मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि आधार कार्ड से जुड़े सुरक्षा उपायों के तहत ड्राइवर का कार्ड स्वैप करने के बाद ही वाहन को शुरू किया जा सके, ताकि ड्राइवर का काम करने का समय निर्धारित हो।

ड्राइवरों के कार्यकाल पर नया नियम: आठ घंटे से अधिक नहीं चला सकेंगे वाहन

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर हादसे का उदाहरण देते हुए बताया कि ड्राइवर सुबह साढ़े चार बजे से रात 9:30 बजे तक लगातार गाड़ी चला रहा था, जो एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यूरोप में कोई भी ड्राइवर आठ घंटे से अधिक गाड़ी नहीं चला सकता। भारत में ड्राइवरों की भारी कमी (22 लाख की कमी) को देखते हुए मंत्रालय इस मुद्दे पर नए कदम उठाने जा रहा है।

गडकरी ने सुझाव दिया कि भविष्य में वाहन में ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें ड्राइवर का आधार कार्ड स्वैप करने पर इंजन स्टार्ट होगा। इसके बाद, आठ घंटे की ड्राइविंग के बाद इंजन केवल तभी शुरू होगा जब दूसरा ड्राइवर अपना कार्ड स्वैप करेगा। इस व्यवस्था से ड्राइवरों के कार्य घंटों की निगरानी संभव होगी, और सड़क सुरक्षा बढ़ाई जा सकेगी।

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