पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर गुरमीत राम रहीम सिंह, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तत्थों के आभाव में यह निर्णय लिया है। जालंधर देहात पुलिस जल्दी ही मामले में केस दर्ज करेगी।
इस केस की शुरुआत इस साल 17 मार्च को जालंधर के थाना पतारा में हुई थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप था और इसके तहत धारा 295-ए लगाई गई थी। इसके बाद, गुरमीत राम रहीम सिंह ने हाईकोर्ट में एक सत्संग के दौरान की गई टिप्पणी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि केस में कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि गुरमीत राम रहीम सिंह ने जानबूझकर किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा किया है।
टिप्पणी का केाई ठोस सबूत नहीं
मामले में करीब 7 साल पहले हुए एक सत्संग के दौरान राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी। जिसकी वीडियो ने रविदास समाज को आहत किया था। इसके बाद हुई जांच के बाद, पुलिस ने केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद ही गुरमीत राम रहीम सिंह ने हाईकोर्ट का सामना किया और उन्होंने यह दावा किया कि उनकी टिप्पणी का कोई ठोस सबूत नहीं है और उसे रद्द कर दिया जाए।
कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि इस मामले में याचिकाकर्ता को उपदेश देते समय किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही को खारिज कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।