supreme-court-ka bda faisla delhi me pthako per rahega pertibandh baaki rajyo me chla skenge green pathake

Supreme Court का बड़ा फैसला, दिल्ली में पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध, बाकी राज्यों में चला सकेंगे ग्रीन पटाखे

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दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जलाने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने इसी के साथ बेरियम का उपयोग कर पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी है।

केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने इन पटाखों के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी। दोनों ने इनके निर्माण को मंजूरी का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 के प्रतिबंध को सभी अधिकारियों की ओर से विधिवत लागू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील को किया नामंजूर

केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने इन पटाखों से कम प्रदूषण फैलने का दावा करते हुए निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी। दोनों ने इनके निर्माण को मंजूरी का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैप्पी दिवाली। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली- एनसीआर को छोड़कर देशभर में बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की इजाजत होगी। हर तरह के पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। पटाखों में लड़ियों, रॉकेट आदि पटाखों पर बैन बरकरार रहेगा।

लोगों का स्वास्थ्य जरूरी, न कि पटाखे जलाने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर की एजेंसियां इस आदेशों का पालन करें। बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाल ही में राज्य में पटाखों के निर्माण, बिक्री और जमाखोरी पर बैन लगाया था। कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है, न कि पटाखे जलाने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने जो फैसला लिया है, उसका कड़े तरीके से पालन होना चाहिए।