ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है।सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी कोर्ट के पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (वजूखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को 26 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद ही लागू किया जाए।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर हाई कोर्ट में सुनवाई तक यथास्थिति का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दी। तब तक ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई गई।
4 अगस्त तक कोर्ट में सौंपनी है सर्वे की रिर्पोट
21 जुलाई यानी शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी में सील वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, उस पर आज सुनवाई से पहले ही एएसआई ने सर्वे शुरू कर दिया। एएसआई को 4 अगस्त तक वाराणसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी हैं।
चार टीम कर रही थी सर्वे
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए चार टीमों को लगाया गया है। एएसआई के करीब 30 अधिकारियों को इन टीमों में बांटकर सर्वे की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। टीमें परिसर के भीतर की स्थिति का जायजा ले रही है। सर्वेक्षण के दौरान परिसर के भीतरी भाग में स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। पहली टीम पश्चिमी दीवार का सर्वेक्षण कर रही है। दूसरी टीम गुंबदों का सर्वे कर रही है। वहीं, तीसरी टीम चबूतरा की जांच कर रही है। चौथी टीम ज्ञानवापी मस्जिद के बाकी परिसर का मुआयना करने में जुटी हुई है।