Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय से यह निर्देश जारी हुए हैं। एसीईओ ने प्रदेश भर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश हैं कि पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्ति मिल सकेगी। सरकारी सेवा में तैनात पति-पत्नी दोनों में से किसी एक की ही ड्यूटी लगेगी। इसके लिए प्रार्थना पत्र के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी निर्णय लेंगे।
इस निर्देश के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनकी समस्या को देखते हुए दोनो में से किसी एक को प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति किए जाने हेतु पूर्व की भांति समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा इसकी कॉपी यूनाइडेड टीचर्स एसोसिएशन, मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन को भी भेजी गई है।
बताया जा रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ही दंपत्तियों में से किसी एक को ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला लेंगे। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के कार्यालय के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनकी समस्या को देखते हुए दोनों में से किसी एक को प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति किए जाने के बारे में उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी फैसला करेंगे।
बता दें कि इस बार देशभर में 7 फेजों में चुनाव होंगे और 4 जून 2024 को मतगणना की जाएगी। यह भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आम चुनाव होगा, जो 44 दिन तक चलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण (19 अप्रैल) में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की सीटों परवोटिंग होगी। इसी प्रकार देशभर में होने वाले सात चरण के मतदान के दौरान प्रत्येक चरण में उत्तर प्रदेश में भी वोट पडेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है।