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Breaking News : हरियाणा में जेल जाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को मिली जमानत, भगोड़ा केस के आरोपी Divyanshu Buddhiraja ने पंचकूला कोर्ट में किया सरेंडर

राजनीति करनाल

Haryana Lok Sabha Elections 2024 : लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में हलचल का दौर जारी है, जहां एक दिन से पूर्व करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के जेल जाने अटकलों का दौर जारी था। अब उन अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। हरियाणा करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकूला कोर्ट से जमानत मिल गई।

बता दें कि पुराने केस में भगोड़ा करार देने को बुद्धिराजा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तब उनके वकील ने लोकसभा चुनाव लड़ने का हवाला देते हुए पंचकूला कोर्ट में सरेंडर का भरोसा दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 मई तक स्थगित कर दी। शुक्रवार को दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंचकूला में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जेएमआईसी अरुणिमा चौहान की कोर्ट में सरेंडर किया।

दिव्यांशु जमानत

सुनवाई के बाद कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी बुद्धिराजा को जमानत दे दी है। कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के वकील एसपीएस परमार का कहना है कि आज हमने सरेंडर करने के बाद रेगुलर बेल अप्लाई की थी। यह जमानती अपराध था तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, कि बेल दी जाए।

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बता दें कि दिव्यांशु बुद्धिराजा ने अपनी याचिका में पंचकूला में दर्ज एफआइआर और उन्हें भगोड़ा घोषित करने के पंचकूला कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने याचिक में आरोप लगाया गया था कि पंचकूला अदालत ने नियमों की पालना न करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। याचिका में दी गई जानकारी के मुताबिक दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ वर्ष 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने को लेकर केस दर्ज किया गया था।

दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। करनाल से मनोहर लाल के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के अगले ही दिन बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। दरअसल बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे, इसलिए बुद्धिराजा को भगोड़ा करार दिया गया।

पुलिस के रिकॉर्ड में दिव्यांशु बुद्धिराजा को अब तक लापता बताया गया। इसी मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें वीरवार तक राहत नहीं मिली। अब उन्होंने शुक्रवार को पंचकूला कोर्ट में सरेंडर किया। बता दें कि वीरवार को लंच से पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बुद्धिराजा की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन लंच के बाद पुनः निरीक्षण याचिका में 7 मई को दोबारा सुनवाई पर हाईकोर्ट सहमत हो गया। दोबारा सुनवाई में बुद्धिराजा के वकील ने 7 मई तक सरेंडर करने का होईकोर्ट में आश्वासन दिया है।

अपनी याचिका में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने भगोड़ा घोषित करने के गलत प्रोसिजर और दूसरी जगह पर नोटिस तामील होने की दलील दी थी। सुनवाई के दौरान बुद्धिराजा के वकील निचली कोर्ट के आदेशों में कोई कमी नहीं बता पाए। गौरतलब है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और करनाल सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बुद्धिराजा को उम्मीदवार घोषित करते ही वर्ष 2018 के एक मामले में उन्हें कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। इस मामले को रद्द कराने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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