Karnal Lok Sabha Elections 2024 : लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को करनाल लोकसभा सीट पर बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने वीरवार को सुनवाई के दौरान उनकी याचिका खारिज कर दी। दिव्यांशु बुद्धिराजा पर वर्ष 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था।
बताया जा रहा है कि कोर्ट ने बुद्धिराजा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके चलते उन्हें पंचकूला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करार दे दिया। हरियाणा सरकार के डिप्टी एजी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज होने के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। उन्हें अब पुलिस के सामने सरेंडर करना ही होगा। अन्यथा पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
वहीं दिव्यांशु बुद्धिराजा का कहना है कि सरकार हथकंडे अपना रही है। वह मेरे ऊपर 4 केस करवा चुके हैं। वह 8 वर्षों से मनोहर लाल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। 174A के ऊपर एफआईआर ही दर्ज नहीं हो सकती। इस बारे में जस्टिस मोहन लाल का फैसला है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद करनाल सीट से उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने भगोड़ा वाले मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका खारिज करने के लिए मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख फिक्स की थी। इसमें केस से जुड़े दूसरे मामलों का भी याचिकाकर्ता की ओर से हवाला दिया गया था।