चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि समालखा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार Dharam Singh Choukkar के खिलाफ गैर-जमानती वारंट होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।
इस याचिका को पानीपत के समालखा से सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां धर्म सिंह छौक्कर की गिरफ्तारी में असफल रही हैं, जबकि छौक्कर खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस और ED अदालत को सूचित कर चुकी हैं कि वे छौक्कर का पता नहीं लगा पा रही हैं, जबकि वे चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य के अधिकारी अदालत को गुमराह कर रहे हैं और छौक्कर के साथ मिलीभगत कर रहे हैं।

छौक्कर को जवाब दाखिल करने का आदेश
हाई कोर्ट ने धर्म सिंह छौक्कर को भी इस मामले में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि छौक्कर और उनके बेटों के स्वामित्व वाली मिहिरा ग्रुप ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में किफायती आवास परियोजना के तहत फ्लैट बनाने की योजना शुरू की थी। इस परियोजना के लिए लाइसेंस हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसे 2021-22 तक पूरा किया जाना था।
परियोजना में धांधली का आरोप
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि मिहिरा समूह ने 1500 घर खरीदारों से करीब 363 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन परियोजना में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भूमि मालिकों के साथ किए गए समझौतों का पालन नहीं किया गया और उन्हें धोखा दिया गया।