हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। राज्यपाल भंडारु दत्तात्रेय के आदेश पर विधानसभा को भंग किया गया है। विधानसभा को भंग करने का नोटिस राजभवन से जारी हुआ है। नोटिस के मुताबिक हरियाणा विधानसभा को तुरंत प्रभाल से भंग करने का आदेश दिया गया है।
हरियाणा में आए सवैंधानिक संकट को टालने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की शिफारिश की थी। सविंधान के अनुच्छेद 174 के तहक हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है।

सीएम सैनी अब एक्टिंग CM के रूप में अब सरकार में रहकर सिर्फ देखभाल करेंगे, नीतिगत कोई फैसले नहीं ले सकेंगे। राज्य में इस समय 14वीं विधानसभा चल रही है। 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक है।