Haryana में 12 सितंबर से पहले विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने और विधानसभा भंग करने के संवैधानिक संकट के चलते हरियाणा सरकार ने अर्जेंट मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक आज शाम 5 बजे होगी। इस बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री सहित सरकार के अधिकांश मंत्री शामिल होंगे।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी मंत्रियों को इस बैठक की सूचना भेज दी गई है। कुछ मंत्री यदि बैठक में शामिल नहीं हो पाते, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने का निर्देश दिया गया है।
संवैधानिक विशेषज्ञों की राय
संविधान विशेषज्ञ हेमंत कुमार का कहना है कि 14वीं हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है, और पिछला सत्र 13 मार्च 2024 को हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार, विधानसभा का अगला सत्र 12 सितंबर 2024 से पहले बुलाना जरूरी है।
क्या कहता है संविधान?
संविधान के मुताबिक, पिछले सत्र और अगले सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। पिछली कैबिनेट बैठक में मानसून सत्र पर कोई फैसला नहीं लिया गया था, इसलिए अब सरकार के पास विधानसभा भंग करने का एकमात्र विकल्प है। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मौजूदा 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है।
संवैधानिक संकट ऐतिहासिक है
देश के इतिहास में पहली बार ऐसा संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। कोरोना काल के दौरान भी इस संकट से बचने के लिए 1 दिन का सत्र बुलाया गया था। संविधान के जानकार इसे महज कागजी औपचारिकता मानते हैं, लेकिन इसे हर हाल में पूरा करना अनिवार्य है।
15वीं विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है
हरियाणा में 15वीं विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसका नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी किया गया था। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। मौजूदा 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है।