Kulbir Singh Zira

Punjab के पूर्व विधायक को अदालत से लगा झटका, पढ़िए क्या है पूरा मामला

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Punjab के फिरोजपुर में जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर गोलियां चलाते हुए कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करते हुए उनको घायल करने के आरोप में जीरा विधानसभा हलके के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस द्वारा थाना जीरा में आईपीसी की अलग-अलग धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत 6 जून 2024 को मुकद्दमा नंबर 65 दर्ज किया गया था। कुलबीर सिंह जीरा की ओर से लगाई गई प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन को सुनवाई करने उपरांत आज जिला एवं सैशन जज फिरोजपुर वीर इंद्र अग्रवाल ने खारिज कर दिया है।

कुलबीर सिंह जीरा की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने अदालत में जमानत के लिए पक्ष रखते हुए कहा के घटना के समय कुलवीर सिंह जीरा घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और सियासी रंजिश के चलते हुए उसे इस मुकद्दमे में नामजद किया गया है और उसकी छवि को बिगाड़ने के लिए उसके खिलाफ यह झूठा मुकद्दमा दर्ज किया गया है।

दूसरी ओर सरकारी वकील अमित गोकलानी और मुकद्दमे के मुद्दई पक्ष के अदालत में पेश हुए वकील एल.एस. संधू ने अदालत में मोबाइल फोन की डिटेल लिस्ट पेश करते हुए कहा के जिस समय की घटना है उस समय कुलबीर सिंह जीरा के रिश्तेदारों द्वारा हमला किया गया था, उस समय कुलबीर सिंह जीरा की उनके साथ फोन पर बातें हो रही थी और उसके फोन आने पर ही उसके रिश्तेदार हमलावरों द्वारा गोलियां चलाई गई तथा जमीन पर अवैध करना कब्जा करने की कोशिश की गई।

उन्होंने अदालत को बताया कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था और गोलियां चलाई जा रही थी उस जमीन पर मान्य अदालत द्वारा स्टे जारी किया हुआ है। जिला एवं सैशन जज फिरोजपुर ने कुलबीर जीरा और दूसरे पक्ष के वकीलों की बहस सुनाने के बाद इस प्री बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है।

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