High Court sent notice - 3

Haryana में 24 हजार पदों पर चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग शुरू, हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

पंजाब हरियाणा

Haryana में ग्रुप C और D के 24,000 पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्वाइनिंग को रोकने के लिए दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही खारिज कर दिया। याचिका विपिन सागर द्वारा हरियाणा सरकार और अन्य के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अधिवक्ता केडीएस हुड्डा ने उनका पक्ष रखा था।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हाई कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस पर भाजपा प्रवक्ता राजबीर रोहिता ने कहा कि “भर्ती रोको गैंग” हमेशा से ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कोर्ट के फैसले को युवाओं के हित में बताया और जोर दिया कि भविष्य में भी बिना खर्ची और पर्ची की नीति के साथ काम जारी रहेगा।

24 हजार पदों पर परिणाम घोषित

17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने 24,000 नौकरियों के परिणाम घोषित किए। यह परिणाम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए था, जिसे आचार संहिता के कारण रोका गया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप C के 25,500 और ग्रुप D के 2,600 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

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विपक्ष पर आरोप

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि रिजल्ट जारी होते ही विपक्षी दल चुनाव आयोग और हाई कोर्ट तक पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए प्रक्रिया रुक गई थी। लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग में कोई रुकावट नहीं होगी।

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