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ऑटो-रिक्शा में शादी करवाने पर Maulvi की गिरफ्तारी, गवाहों की शिकायत पर मामला दर्ज

पंजाब बड़ी ख़बर हरियाणा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक Maulvi के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है। मौलवी शकील अहमद को सेक्टर-11 थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। मौलवी पर आरोप है कि उसने जाली हस्ताक्षर कर फतेहगढ़ साहिब के आसिफ खान और रूचि घोष की शादी करवाई थी।

पुलिस ने गवाहों की शिकायत पर मौलवी के खिलाफ केस दर्ज किया है। गवाहों ने बताया कि उनके हस्ताक्षर के बिना ही शादी का प्रमाण पत्र जारी किया गया। गवाह हरमनदीप और अमनदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि वे शादी में शामिल नहीं थे और उन्हें शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

हाईकोर्ट की दिशा-निर्देशों के तहत जांच

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हाईकोर्ट ने नव-विवाहित जोड़े की तस्वीरों की जांच के बाद मामले की गंभीरता को समझा। जस्टिस संदीप मोदगिल ने सीबीआई को निर्देश दिए कि इंटर रिलीजन मैरिज के नाम पर संदिग्ध अवैध धार्मिक रूपांतरण की गहराई से जांच की जाए। मामला सीबीआई से चंडीगढ़ पुलिस को सौंपा गया, जिन्होंने मौलवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया।

शादी का मामला और हाईकोर्ट की सुनवाई

हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें नव-विवाहित जोड़े ने लड़की के परिवार से धमकी मिलने का आरोप लगाया था। लड़की ने कथित तौर पर शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था। याचिका में बताया गया कि 6 जुलाई को चंडीगढ़ के पास नयागांव में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी हुई थी। शादी का प्रमाण पत्र एक मौलवी द्वारा जारी किया गया था।

ऑटो-रिक्शा में शादी का खुलासा

हाईकोर्ट की जांच में सामने आया कि शादी मस्जिद में नहीं, बल्कि एक ऑटो-रिक्शा में आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने स्वीकार किया कि समारोह ऑटो-रिक्शा में हुआ था।

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