Strict restrictions near examination centers in Bathinda, Punjab, District Magistrate issued new orders

Punjab के बठिंडा में परीक्षा केंद्रों के पास सख्त प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए नए आदेश

पंजाब

Punjab के बठिंडा जिले में आगामी परीक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने नए आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्होंने जिला सीमा के अंदर सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा बढ़ाई जाएगी
आदेश के अनुसार, फरवरी और मार्च 2025 के बीच कक्षा 8, 10 और 12 की परीक्षाएं (ओपन स्कूल सहित) 19 फरवरी से 4 अप्रैल तक प्रात: 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे।

विघटनकारी तत्वों पर कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अक्सर विघटनकारी तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इन तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

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सामाजिक दूरी और सुरक्षा पर ध्यान
सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य सामाजिक दूरी बनाए रखना और परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। यह आदेश 19 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

आदेश का प्रभाव
इन आदेशों के तहत जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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