यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि जेल से रिहा होने के बाद आरोपी को तीन महीने के भीतर पीड़िता से शादी करनी होगी।
राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला नरेश जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, की मुलाकात एक युवती से हुई। युवती भी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आरोप है कि नरेश ने उसे पुलिस में भर्ती कराने के बहाने 9 लाख रुपये मांगे और 17 फरवरी 2024 को परीक्षा दिलाने के नाम पर आगरा बुलाया।
वहां मेडिकल टेस्ट का बहाना बनाकर आरोपी उसे होटल ले गया, जहां उसने युवती के शरीर पर एक खास पाउडर लगा दिया, जिससे वह सुन्न हो गई। इसके बाद नरेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए। इसके जरिए वह पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा और कई बार उसका शोषण किया। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।
पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर थाना खंदौली में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 सितंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जिला जज ने आरोपी की जमानत याचिका 3 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई, जहां अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि रिहाई के बाद उसे तीन महीने के भीतर पीड़िता से शादी करनी होगी।







