CONGRESS के सोनीपत से विधायक और वर्तमान उम्मीदवार Surendra Pawar अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए।
हाईकोर्ट ने Surendra Pawar की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। सोमवार को कोर्ट के इस फैसले के बाद सुरेंद्र पंवार को बुधवार को रिहा कर दिया गया। कोर्ट के ऑर्डर जारी न होने के चलते उनको फैसले के बाद भी दो दिन अंदर रहना पड़ा
ईडी द्वारा दर्ज किए गए इस मामले में विधायक Surendra Pawar को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। पंवार के समर्थक उनके इस रिहाई को एक बड़ी राहत के देख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों को देखते हुए कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
परिजन और समर्थकों में खुशी की लहर पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज किया गया यह मामला पूरी तरह से कानून के खिलाफ था। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर 3 से 4 दिन तक बहस हुई और 16 सितंबर को इस बहस समाप्त कर दिया गया और फैसले के लिए 23 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद सोमवार को महावीर सिंह संधू की कोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं, कोर्ट के इस फैसले के बाद पंवार के परिजनों और कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थक पंवार के घर पहुंचकर लड्डू बांटते और परिजन नाचते हुए नजर आए।