हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के चयन के खिलाफ एक याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन इस सुनवाई को टाला गया है। अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने शर्मा के चयन के खिलाफ यह याचिका दाखिल की है। उनकी मांग है कि यदि शर्मा से अधिक वैध वोट हैं, तो उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाए।
हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में अजय माकन ने कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवारी की थीं। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मतपत्रों की वैधता की जांच में एक मतदाता ने गलती से अपने मतपत्र पर अंक लगाकर नाम के बजाय उसका चिन्ह लगा दिया था। इस मत को अमान्य ठहराया गया, लेकिन यह आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया गया था।
याचिका में यह भी कहा गया है कि एक चुनाव एजेंट ने इस आपत्ति में विशेष रूप से आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसमें उचित कॉलम में वोट को चिह्नित नहीं किया गया था, जिससे यह अमान्य हो गया। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद यह याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट से मांग है कि इस मामले की निगरानी बनाए रखी जाए और चुनाव का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।

