चंडीगढ़ के सेक्टर-3 में रेलवे कर्मचारी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके केस वापस करवाने का मामला दर्ज किया है। भारतीय रेलवे के जींद में रेल लाइन पीस के चोरी होने के 15 साल पुराने मामले में सेक्टर-3 थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एक ताजा मामला दर्ज किया है। इसमें रेलवे पैनल के क्षेत्रीय सुरक्षा आयुक्त नितिन कुमार शिकायतकर्ता हैं।
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उत्तरी कश्मीरी गेट के मुख्य कानूनी निहाल सिंह ने रेलवे के वकील को फर्जी दस्तावेज जमा करवाए ताकि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित चोरी के मामले में अपील केस वापस लिया जा सके। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
2008 का है ये मामला
मामले में एसएसपी को लिखित शिकायत देने के बाद यह मामला दर्ज हुआ है। आरपी एक्ट की धारा 3 के तहत एसटी विभाग के तत्कालीन ईएसएम निहाल सिंह के खिलाफ जून, 2008 का यह मामला है। रेल लाइन पीस को चुराने के मामले में रेलवे पुलिस फोर्स, पोस्ट, जींद में मामला दर्ज हुआ था। जुलाई, 2013 में सीजेएम ने आरोपी निहाल सिंह को बरी कर दिया था। इससे पहले अगस्त, 2006 में उसे मुजफ्फर नगर की अदालत ने आरपी एक्ट की धारा 3 के तहत एक मामले में दोषी ठहराया था।
निहाल के कहने पर महिला वकील ने वापस लिया था केस
रेलवे ने महिला वकील से अपील वापस लेने के पीछे की जानकारी मांगी गई। उन्होंने बताया कि उत्तरी रेलवे कश्मीरी गेट की एपीओ कंस्ट्रक्शन रजनी कादियान और मुख्य कानूनी सलाहकार निहाल सिंह की तरफ से उन्हें टेलीफोन पर इसके निर्देश मिले थे। इसके बाद रेलवे पुलिस फोर्स ने निहाल सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ की सेक्टर की SSP को इसकी शिकायत दी थी।