Allegations of the victim woman in Panipat are false

Panipat : 3 जिलों की पुलिस जांच में महिला के आरोप निकले झूठे, ससुराल पक्ष पर लगाए थे गर्भपात, अवैध संबंध, दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप, English Toilet Seat विवाद भी झूठा

पानीपत बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा के जिला पानीपत की सेक्टर-29 थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्टर पति पर गर्भपात, अवैध संबंध, दहेज प्रताड़ना और ससुर पर छेड़छाड़ जैसे आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाने वाली महिला के आरोप 3 जिलों की पुलिस जांच में झूठे साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, महिला के ससुराल में टॉयलेट में इंग्लिश सीट नहीं होने पर 10 वर्ष तक रिश्ते नहीं सुधरने की कहानी भी झूठी पाई गई। पुलिस ने अब करीब पौने 3 वर्ष बाद महिला के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 182 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 वर्ष 8 महीने बाद मुकदमा खारिज करते हुए ससुराल पक्ष की शिकायत पर महिला के खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी है।

सेक्टर-29 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार के अनुसार पुलिस ने गांव नांगल खेड़ी की एक महिला की शिकायत पर 4 अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद मामले की गंभीरता से जांच की गई। शिकायत में बताया गया था कि पानीपत के गांव नांगल खेड़ी निवासी ममता ने 4 अप्रैल 2021 को ​शिकायत दी शिकायत में बताया था कि उसका 3 फरवरी 2012 को झज्जर के गांव गोच्छी निवासी सोमबीर से विवाह हुआ था। आरोप था कि ससुराल पक्ष ने बारात से पहले उनसे 15 लाख रुपये नकदी ली थी। इसके बाद ही फेरे हुए। विवाह के बाद ससुराल पक्ष उसे कम दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। उसके पति के भाभी से नाजायज संबंध हैं। विवाह के बाद जब वह दो महीने की गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात की दवाई दिलवा दी गई। जिससे उसका गर्भपात हो गया।

आरोपी 21

इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष ने उससे 30 लाख रुपये की मांग की और कहा कि वह रायगढ़ और छत्तीसगढ में ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। उसने किसी तरह मायके से 10 लाख रुपये लाकर दिए। उसके ससुराल पक्ष ने व्यापार के लिए 28.60 लाख रुपये लेकर वापस नहीं दिए। महिला ने अपने ससुर पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उस दौरान महिला की ससुराल में इंग्लिश टॉयलेट सीट नहीं होने की बात चर्चा में रही। इसके बाद पुलिस ने 19 अप्रैल 2021 को पति, सास, ससुर, जेठ व जेठानी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

दहेज गर्भपात

तत्कालीन डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने जांच की। जिसमें गर्भपात के आरोप झूठे पाए गए। इसके अलावा ससुर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप भी झूठा निकला। चूंकि ट्रांसपोर्टर पति सोमबीर रायगढ़ और छत्तीसगढ़ में रहता है और परिवार झज्जर में। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना के सुबूत भी महिला पेश नहीं कर पाई। बैंक खाते में 12.75 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन सामने आई। वह सोमबीर और महिला के पिता के बीच पुराना मामला मिला, जो दहेज नहीं था। इसके बाद महिला ने गृहमंत्री अनिल विज को शिकायत दी। इसकी जांच मधुबन क्राइम ब्रांच से कराई। यहां भी महिला के आरोप झूठे मिले। महिला ने इसके बाद पंचकूला जांच कराई, जो निराधार मिली।

अत्याचार

महिला के पति सोमबीर ने बताया कि उसकी पत्नी ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर घर से 6 लाख रुपये और आभूषण लेकर कनाडा चली गई। जिसकी शिकायत सोमबीर ने रायगढ़ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने नोटिस जारी कर महिला को वापस भारत बुलाया। वह कनाडा भागने की फिराक में थी तो तभी पुलिस ने रुकावट नोटिस दिया। जिसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया और अब वह जमानत पर है। इतना ही नहीं, सोमबीर का आरोप है कि वह अपनी सास, ससुर और साले को 3 करोड़ रुपये दे चुका है। उसने अपने साले को कनाडा में सैटल करवाया। जब उसने अपने रुपये वापस मांगे तो ससुराल पक्ष ने उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इसके बाद उसे दहेज की मांग के झूठे आरोप में फंसाया गया।

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