हरियाणा के नारनौल शहर में एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में समाचार है कि सड़कों पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। जनपद कमिश्नर (डीसी) मोनिका गुप्ता ने इसे लेकर धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। इसका मतलब है कि अब से आगामी कुछ समय के लिए, शहर की सड़कों पर बड़े वाहनों का परिचालन नहीं होगा।
डीसी ने इस निर्णय को लेते हुए बताया कि शहर की सड़कों पर रात्रि के समय भारी वाहनों की गति और उनकी लापरवाही से हो रही दुर्घटनाओं के चलते ऐसा कदम उठाया गया है। पिछले साल और मौजूदा साल में कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई है। इस समस्या का समाधान करने के लिए डीसी ने निर्णय लिया है कि अब शहर की सड़कों पर बड़े वाहनों का परिचालन नहीं होगा, खासकर रात के समय। उन्होंने यह भी कहा कि शहर के चारों ओर बाइपास सड़कें उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग भारी वाहनों के लिए किया जा सकता है।
इस आदेश का पालन करने के लिए, पुलिस अधीक्षक, उपमंडल मजिस्ट्रेट नारनौल, और सचिव आरटीए को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें इस निर्णय का पालन करने के लिए सुनिश्चित करने का आदान-प्रदान किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इससे सुरक्षित समाज की दिशा में एक कदम ओर बढ़ा जा रहा है, जो दुर्घटनाएं कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।