नूंह में कोर्ट ने मंगलवार को एक युवक को दोषी ठहराया है, जिसने एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म का अपराध किया था। उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और उसे 22 हजार रुपए का जुर्माना भी देना होगा।
वहीं कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए है कि यदि वह जुर्माना नहीं देता है, तो उसे 6 महीने की और जेल काटनी होगी सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि थाना नगीना क्षेत्र में एक गांव में 2021 में एक नाबालिग बच्चे के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आरोपी युवक पर आरोप लगा था कि उसने बच्चे के साथ अनैतिक काम किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया।

उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस की सुनवाई लगभग 3 साल तक चली। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र में न्यायाधीश नरेंद्र पाल ने उसे दोषी ठहराया और उसे 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उसे 22 हजार रुपए का जुर्माना भी देने का निर्णय लिया गया। कोर्ट ने बच्चे की मानवीय सहायता के लिए जिला विधिक प्राधिकरण को 2 लाख रुपए की सिफारिश भी की है।


