SC/ST ACT SUPREME COURT

Congress की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दी फटकार

राजनीति हरियाणा

हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर आज (17 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका Congress द्वारा दायर की गई थी, जिसमें वोटिंग और काउंटिंग के दौरान EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई थी।

कांग्रेस ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं दायर करने पर उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूछा, “क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का शपथग्रहण रोक दें?”

याचिका में लगाए गए आरोप

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16 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग ने EVM के माध्यम से चुनाव कराए हैं, लेकिन कुछ EVM 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि अन्य 60-70 और 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर थीं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कुछ पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान EVM की गड़बड़ी पकड़ी गई थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या कम होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने मांग की थी कि हरियाणा की 20 सीटों पर EVM में गड़बड़ी के कारण दोबारा चुनाव कराए जाएं। कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद यह मामला समाप्त हो गया है।

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