उम्रकैद और जुर्माना

2020 में सुबे सिंह की हत्या मामले में आरोपियों को उम्रकैद की सजा और जुर्माना

भिवानी

भिवानी जिले के बडेसरा निवासी सुबे सिंह की 2020 में गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा उम्रकैद की सजा और जुर्माना लगाया गया है। यह मामला 15 जुलाई 2020 को गांव बडेसरा में घटित हुआ था, जब आरोपी आनंद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुबे सिंह की हत्या कर दी थी।

माननीय डॉक्टर संजीव आर्या, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिवानी की अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए निम्नलिखित सजा और जुर्माना लगाया है। आरोपी आनंद और सूरज को धारा 302, 120 बी के तहत उम्रकैद और 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया, वीरेंद्र उर्फ बॉक्सर को धारा 302, 149 के तहत उम्रकैद और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। जबकि सुमित और मनदीप को धारा 449 और 149 के तहत 10 वर्ष की कैद और 5 हजार का जुर्माना लगाया गया। आरोपी वीरेंद्र, सुमित, मनदीप को 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष की कैद और 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।

यह मामला थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने 15 जुलाई 2020 को अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें शिकायतकर्ता मोहित ने बताया कि उसके दादा सुबे सिंह बैठक के बाहर बैठे थे और उसी समय आनंद और उसके साथियों ने गोलियों से उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियोग दर्ज किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया।

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पुलिस अधीक्षक भिवानी, श्री नीतीश अग्रवाल ने संगीन अपराधों में बिना किसी विलंब के शिकायतों का पंजीकरण करने के लिए थाना, चौकी इंचार्ज और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं। अब यह मामला न्यायालय में सुलझ चुका है और आरोपियों को सजा दी गई है।

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