Haryana के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर हुए कर्मचारियों को 13 जून 2024 से प्रथम एसीपी स्केल के लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके लिए कर्मचारियों को पात्रता की शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।
हालांकि, कर्मचारियों के प्रमोशन या एसीपी के लाभ सर्वोच्च न्यायालय (SC) में लंबित एसएलपी के अंतिम परिणाम पर भी निर्भर रहेंगे। 13 जून से पहले पात्रता की तिथि से पदोन्नति या एसीपी स्केल के लाभ के संबंध में निर्णय बाद में लिया जाएगा। हरियाणा में 20 साल सेवा पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे और उन्हें दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय (CSO) द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 6 मार्च, 2024 के अंतरिम आदेश के बाद विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से कई मामले आ रहे हैं, जिनमें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए दावे स्वीकार किए जाएं या नहीं। प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में यह जानकारी दी है कि मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है।