जींद के DC मोहम्मद इमरान रजा

Jind में DC का फैसला, विवाह-समारोहों में DJ और हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध

जींद

Jind के जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विवाह और अन्य समारोहों के दौरान रात 10 बजे के बाद डीजे पर गाने बजाने और हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

हर्ष फायरिंग और सुरक्षा चिंताएं

डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि विवाह और जश्न के दौरान लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जान-माल का खतरा उत्पन्न होता है। राज्य के कई जिलों में इस तरह की घटनाओं में मौतें, घायल होने और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबरें आई हैं।

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सीसीटीवी और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश

डीसी ने जिले में स्थित सभी होटलों और बारात घरों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों को आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर सिस्टम लगाने का आदेश दिया, ताकि 15 दिनों तक रिकॉर्डिंग की जा सके। इसके अलावा, समारोहों में डीजे और हथियारों के प्रयोग को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगाने की हिदायत दी गई है।

ध्वनि प्रदूषण और कानूनी उल्लंघन

डीसी ने यह भी बताया कि विवाह और अन्य समारोहों में ऊंची आवाज में डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे ‘विनियमन एवं नियंत्रण’ नियम 2000 का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे आयोजनों में ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य किया गया है।

यह कदम सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि आगामी समारोहों में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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