आज माननीय Supreme Court में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि वे EVM का डाटा डिलीट नहीं कर सकते। यह मामला उस वक्त सामने आया जब चुनाव बाद एक विशेष हलके के 9 बूथों की चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एक ईवीएम का असल डाटा ही डिलीट कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, चुनाव आयोग को एफिडेविट फाइल करने का आदेश
इस मामले को लेकर अदालत ने गंभीरता दिखाई और चुनाव आयोग को 15 दिनों के भीतर एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया है। माननीय कोर्ट ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से सफाई मांगी है, ताकि मामले की सही स्थिति को स्पष्ट किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चुनाव प्रक्रिया पर बड़ी नजर
आज की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कामकाज पर अपनी चिंता जताई और आदेश दिया कि ईवीएम डाटा को सुरक्षित रखा जाए। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।