Haryana के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी(CM Saini) ने अग्निवीरों(Agniveer) के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों(government jobs) में 10 प्रतिशत आरक्षण(10 percent reservation) देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अग्निवीरों को सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। ग्रुप डी और सी के पदों के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की छूट मिलेगी। ग्रुप सी के सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 5 प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप डी के पदों पर 1 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी अग्निवीरों को लाभ मिलेगा। अगर कोई औद्योगिक इकाई 30 हजार रुपये प्रति माह से ज्यादा वेतन देती है तो हरियाणा सरकार उस इकाई को 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी देगी।

इसके अलावा अग्निवीरों को अपना काम शुरू करने में मदद के लिए 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन भी मिलेगा। CISF और BSF ने भी 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। CISF की डीजी नीना सिंह और BSF के डीजी नितिन अग्रवाल ने बताया कि भविष्य में कॉन्स्टेबल की सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित होंगी। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की आयु छूट मिलेगी और अगले बैच के लिए यह छूट 3 साल की होगी।

जवानों को मिलेगा 4 साल का अनुभव
18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था। CAPF में BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF शामिल हैं। CISF डीजी नीना सिंह ने बताया कि अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा और उन्हें आयु में छूट दी जाएगी। BSF डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि अग्निवीर योजना से जवानों को 4 साल का अनुभव मिलेगा, जिससे वे अनुशासित और प्रशिक्षित हो जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद सिलेक्टेड अग्निवीरों को सीमा पर तैनात किया जाएगा।

अग्निपथ स्कीम क्या है?
सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम शुरू की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इसमें छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। चार साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी और 25 प्रतिशत अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी अग्निवीर सिविल जीवन में वापस लौट जाएंगे।