Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं आज फैसला सुनाते हुए बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध भी बताया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उन्हें राहत दी और रेगुलर बेल दी। वहीं आदेश दिया है कि केजरीवाल की जमानत पर ED द्वारा जमानत देते हुए लागू की गई शर्तें ही लागू होंगी।
आज रेगुलर जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से करीब 177 दिन बाद बाहर आएंगे। वे 21 मार्च की रात से ही जेल में हैं। बता दें कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गत 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया गया। यह फैसला CBI केस में आया है, इससे पहले ED केस में भी उनको जमानत मिल चुकी है।