पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट(High court) ने हरियाणा विधानसभा(Haryana Legislative Assembly) में 7 जून को निकाले गए विज्ञापन के आधार पर उप सचिव के पद(post of Deputy Secretary) पर होने वाली नियुक्ति पर रोक(stay on appointment) लगा दी है। यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस अमन चौधरी(Justice Aman Chaudhary) ने कंवर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कंवर सिंह ने दावा किया है कि इस पद को सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना चाहिए था।
बता दें कि जस्टिस चौधरी ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। उन्होंने इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई की तारीख तक चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। कंवर सिंह वर्तमान में 19 मई 2016 से हरियाणा राज्य विधानसभा में अवर सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है कि उप सचिव का पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना चाहिए, न कि सीधी भर्ती के माध्यम से।

कंवर सिंह के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय सेवा नियम, 1981 में स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यालय के भीतर योग्य और अनुभवी व्यक्ति की अनुपलब्धता के मामले में ही सीधी भर्ती की जानी चाहिए। कंवर सिंह के पास अवर सचिव के पद पर 8 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वह स्नातक हैं और उनके पास कानून की डिग्री भी है, साथ ही तीन वर्ष से अधिक का अनुभव भी है, जो नियमों के अनुसार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उनसे वरिष्ठ एक व्यक्ति है, लेकिन वह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाला है, इसलिए उसने विज्ञापन को चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया।
सीधी भर्ती के खिलाफ आरोप
कंवर सिंह ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि उप सचिव का केवल एक पद उपलब्ध है, जिसे सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल वर्ष 2030 तक बचा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस विज्ञापन को चुनौती देने का फैसला किया।
सीधी भर्ती का लिया गया था सहारा
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इससे पहले भी स्पीकर स्तर पर इस तरह के मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं, जहां पात्र कर्मचारी होने के बावजूद सीधी भर्ती का सहारा लिया गया था और अभ्यावेदन किए जाने पर उन्हें पदोन्नति दी गई थी। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर पंचकूला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता हैं।