पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट(High Court) ने शंभू बॉर्डर को खोलने के निर्देश(Shambhu border case) देने के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) से मदद मांगी है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बार्डर के बैरिकेड खोलने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने कहा कि वह बैरिकेडों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए क़ानूनी उपाय किए गए हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का आयोजन किया है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है कि कोई सरकार हाईवे को ब्लॉक कर सकती है।