NEET exam will not be held again

अब दोबारा नहीं होगी NEET परीक्षा, Supreme Court का फैसला, गड़बड़ी होने के पर्याप्त नहीं मिले सबूत

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Supreme Court ने 23 जुलाई, मंगलवार को NEET परीक्षा को दोबारा कराने से इनकार(not be held again) कर दिया। मुख्य न्यायाधीश(CJI) ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी(irregularities) होने के पर्याप्‍त सबूत(not enough evidence) नहीं मिले हैं। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने NEET से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने यह नहीं बताया कि यह फैसला कब सुनाएगी। इस बीच, NEET की काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो रही है। CJI ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की मुख्य बातें

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  1. दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।
  2. मौजूदा स्थिति में, रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह बता सके कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी या परीक्षा के संचालन में पवित्रता भंग हुई थी।
  3. यह सच है कि पेपर लीक हुआ है, इस पर कोई विवाद नहीं है।
  4. ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम हो गया है। अब भी किसी की कोई शिकायत है तो वह अपने राज्य के हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।

मुख्य न्यायाधीश और वकील में बहस

सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्परा के बीच बहस हो गई। CJI ने नेदुम्परा को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी बुलाने तक के लिए कह दिया। दरअसल, एक याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा अपना पक्ष रख रहे थे। तभी नेदुम्परा ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। CJI ने कहा, ‘रुकिए, मिस्टर हुड्डा के बाद।’ नेदुम्परा बोले लेकिन मैं यहां सबसे सीनियर हूं। तभी CJI नाराज हो गए।

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विवादित सवाल और समाधान

विवादित सवाल को लेकर जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है। NTA ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। अब भी अगर किसी की कोई शिकायत हो तो वो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनके लिए पहले ही दोबारा परीक्षा हो चुकी है। पेपर लीक के सबूत तो मिले हैं, लेकिन पूरे पेपर में गड़बड़ी के नहीं। जो छात्र अभी भी असंतुष्ट हैं, वे हाईकोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं।

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