दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े मामले में समन जारी किया है। यह मामला दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्हें ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर ठगा गया।
जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने कहा कि प्रथम दृष्टया, आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धोखा देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया। अदालत ने आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 120बी (आपराधिक साजिश), धारा 34 (सामान्य इरादे से अपराध), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत धर्मेंद्र और अन्य दो आरोपियों को समन जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी।
मुनाफे का आश्वासन दिया गया
शिकायतकर्ता सुशील कुमार का आरोप है कि अप्रैल 2018 में धर्मेंद्र के प्रतिनिधि ने ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए उनसे संपर्क किया। उन्हें दावा किया गया कि दिल्ली और हरियाणा की शाखाएं 70-80 लाख रुपये मासिक कारोबार कर रही हैं। शिकायतकर्ता से 63 लाख रुपये का निवेश मांगा गया और मुनाफे का 7% हिस्सा देने का आश्वासन दिया गया।
शिकायतकर्ता ने 22 सितंबर, 2018 को 17.70 लाख रुपये का चेक दिया और यूपी के गजरौला में राजमार्ग पर भूमि भी खरीदी। निवेश के बाद कोई संपर्क नहीं किया और न ही व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई कदम उठाया। अदालत ने कहा कि मामले की जांच की जा जारी है।