➤ हरियाणा के सोनीपत में मां और उसके बॉयफ्रेंड को बेटी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा
➤ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां और उसके प्रेमी पर सवा दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
➤ कोर्ट ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक हैं और दोषियों को कठोरतम सजा देना न्याय के लिए आवश्यक है
हरियाणा के सोनीपत में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक महिला और उसके बॉयफ्रेंड को अपनी 5 साल की बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह जघन्य अपराध 18 जुलाई 2024 को हुआ था। महिला, जिसका नाम रबीना है, ने अपने बॉयफ्रेंड रजत सैनी के साथ मिलकर इस दुष्कर्म को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार, रबीना को डर था कि कहीं उसकी बेटी उसके अवैध संबंध के बारे में अपने पिता को न बता दे। हत्या से पहले रजत ने बच्ची के साथ रेप भी किया था।
सरकारी वकील विजेंद्र सिंह खत्री ने बताया कि कोर्ट ने रबीना पर 1 लाख रुपये और रजत पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को अंतिम सजा में से घटाया जाएगा। कोर्ट ने इस फैसले में यह भी कहा कि ऐसे जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक हैं और दोषियों को कठोरतम सजा देना न्याय के लिए आवश्यक है।
पुलिस जांच में सामने आया था कि रबीना और रजत दोनों शराब और नशे के आदी थे। जब भी बच्ची उनसे खाने-पीने की चीजें मांगती थी, तो वे गुस्सा हो जाते थे और उसे बुरी तरह से पीटते थे। बच्ची के शरीर पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 76 जगह चोट के निशान मिले, जो इस बात का सबूत है कि बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा गया था। तलाक के बाद रबीना की रजत से दोस्ती हो गई थी और वह अपनी बेटी को उसके साथ रखती थी। 2024 में जब उसे अपनी बेटी को पूर्व पति के पास भेजना था, तो उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी रजत के साथ उसके अवैध संबंध का खुलासा न कर दे। इसी डर से उन्होंने बच्ची की हत्या करने का प्लान बनाया। हत्या के बाद रबीना ने झूठ बोला और बच्ची के शव को उसके मामा के घर छोड़ गई। परिवार ने जब मामला दर्ज कराया, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रबीना को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया।

