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आरबीआई का बड़ा कदम: चेक क्लियरिंग अब घंटों में, 4 अक्टूबर से बदल रहे चेक नियम

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➤चेक अब कुछ घंटों में क्लियर होंगे
➤अक्टूबर 4 से नई प्रक्रिया लागू
➤बैंकों की पुष्टि न होने पर ऑटोमेटिक अप्रूवल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) में महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत, अब चेक क्लियर होने में पहले की तरह दो कार्यदिवसों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये कुछ ही घंटों में क्लियर होंगे। नई प्रक्रिया 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक तेज और ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।

पहले चरण में, 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चेक दिन के दौरान 10:00 बजे से 16:00 बजे तक निरंतर स्कैन और प्रोसेस किए जाएंगे। इस दौरान, ड्रॉई बैंक को चेक की स्थिति की पुष्टि उसी दिन शाम 7:00 बजे तक करनी होगी। यदि बैंक समय पर पुष्टि नहीं करता है, तो चेक को स्वचालित रूप से अप्रूवल माना जाएगा।

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दूसरे चरण में, 3 जनवरी 2026 से चेक प्राप्त होने के 3 घंटे के भीतर पुष्टि करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए, 10:00 से 11:00 बजे के बीच प्राप्त चेक की पुष्टि 14:00 बजे तक करनी होगी। समय पर पुष्टि न होने पर चेक को ऑटोमेटिक अप्रूवल मान लिया जाएगा और सेटलमेंट में शामिल कर लिया जाएगा।

इस नई प्रणाली से ग्राहकों को फंड कुछ ही घंटों में मिलने की संभावना होगी, जिससे नकदी प्रवाह में सुधार होगा और बैंकिंग प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी बनेगी। इस बदलाव से बैंकिंग क्षेत्र में लेन-देन की गति बढ़ेगी और ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा।