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Haryana में दिव्यांग भाई की बर्बर हत्या, दोषी भाई को फांसी, गर्दन थैले में डालकर ले गया था साथ

CRIME फतेहाबाद हरियाणा

Haryana में फतेहाबाद की जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिव्यांग भाई की गला काटकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी अशोक को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने इसे “रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस” मानते हुए सख्त फैसला सुनाया।

18 जून 2020 को आरोपी अशोक ने मकान विवाद के चलते अपने दिव्यांग भाई की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह गर्दन को एक थैले में डालकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या के अहम सबूत, गर्दन और अन्य सामान बरामद किए थे।

कोर्ट का कड़ा फैसला
अदालत ने आरोपी अशोक को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत फांसी और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 457, 506, और 201 के तहत 5-5 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड को “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, जो समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है।

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