Karnal : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने चिन्हित अपराध के मामले में दुष्कर्म के दोषी गुलाब सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। वहीं दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
महिला की शिकायत अनुसार वह 21 फरवरी 2022 को थाना घरौंड़ा, करनाल में लड़ाई- झगड़े के मामले में शिकायत देने गई थी। थाने में उसे होमगार्ड जवान गुलाब निवासी घरौंड़ा मिला। महिला ने उसे बताया कि वह झगड़े की शिकायत व इस झगड़े की रिकॉर्डिंग लेकर आई है। होमगार्ड के जवान ने महिला को कहा कि कमरे में बैठकर मुझे यह रिकॉर्डिंग सुनाना। होमगार्ड उसे थाना के पीछे बने एक कमरे में ले गया। वहां ले जाकर होमगार्ड गुलाब ने जबरन उससे दुष्कर्म किया। जांच में मालूम हुआ कि यह कमरा थाना के मैस में कार्य करने वाले कुक का था।