दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते हवा एक बार फिर जानलेवा हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सोमवार रात को 400 के पार पहुंच गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने GRAP-4 की पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया।
सोमवार सुबह ही GRAP-3 की पाबंदियां लागू की गई थी, लेकिन रात होते-होते प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार AQI के 400 के पार जाने पर GRAP-4 के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इसी आधार पर सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
निर्माण कार्य
सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। प्रभावित मजदूरों को सरकार की ओर से भत्ता दिया जाएगा। बोरिंग, सीलिंग और खुदाई के काम पूरी तरह बंद रहेंगे। वेल्डिंग और गैस कटिंग जैसे कार्यों पर रोक होगी। सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग से जुड़े काम भी प्रतिबंधित रहेंगे।
कार्यालय और यातायात
सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार केंद्रीय दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर फैसला ले सकती है। जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों और इलेक्ट्रिक/सीएनजी ट्रकों को छोड़कर अन्य भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी।
परियोजनाएं
राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं पर काम बंद रहेगा।
BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली की गंभीर होती स्थिति के बीच लोगों से अपील की गई है कि वे घरों में रहें और गैर-जरूरी यात्रा से बचें। सख्त कदमों के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है।